उज्जैन। बुधवार को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने थाना भैरवगढ़ निवासी अशोक जाट पिता देवराम जाट को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए थे। आदेश के तहत मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अशोक जाट को उज्जैन जिले सहित सीमावर्ती जिलों देवास, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, धार एवं आगर मालवा की राजस्व सीमाओं से छह माह तक बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पेशी पर आने के लिए लेनी होगी इजाजत:—
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि अशोक जाट के खिलाफ उज्जैन जिले की किसी अदालत में कोई प्रकरण लंबित है, तो वे निर्धारित तारीख पर पेशी के लिए आ सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें संबंधित थाना प्रभारी को पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। न्यायालय में पेशी के तुरंत बाद उन्हें फिर जिला बदर आदेश का पालन करना होगा।
धरने पर बैठेंगे कांग्रेस नेता—
कांग्रेस के अनुसार जिला कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक महेश परमार और शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी शुक्रवार सुबह 11 बजे से कलेक्टर कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि जब तक जिला बदर का आदेश वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।