पति की हत्या के आरोप में पत्नी को आजीवन कारावास
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: January 10, 2024, 6:51 pm

नीमच।  न्यायालय ने महिला को अपनी ही पति की हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस सनसनीखेज मामले में करीब 6 साल बाद फैसला आया। नए साल में यह पहला और सबसे पुराना मामला है। अरविंद दरिया, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच ने अहम फैसला सुनाया है।
जिसके तहत भाई व उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली 36 वर्षीय पत्नी मायाबाई पति पुखराज ओड़ को आजीवन कारावास सहित 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।घटना 24 जून 2017 की है। जब कमलेश जाट नामक व्यक्ति ने जीरन थाना क्षेत्र के गांव हरवार के समीप जलेश्वर महादेव मंदिर के जंगल में एक सड़ी, गली लाश देखी थी।
उसने पुलिस को सूचना दी। लाश का पोस्टमॉर्टम कराया। जिससे पता चला कि मौत सिर पर चोट लगने से हुई। इसके बाद मृतक की पहचान पुखराज पिता बंशीलाल ओड़ के रूप हुई। पुलिस मर्ग कायम कर आशंका पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिसमें मृतक की पत्नी माया बाई, साला भीमा ओड़ व उसका दोस्त कालू उर्फ कारूलाल शामिल है। साथ ही सभी के खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस जांच में हत्या का खुलासा हुआ—
शंका के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। जिसमें पता चला कि मृत पति पुखराज ओड़ अपनी पत्नी माया बाई पर चरित्र शंका करता था। इससे परेशान होकर माया बाई ने पति पुखराज की हत्या की साजिश रची थी।

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