एडीएम व्‍दारा पशु क्रुरता अधिनियम के तहत जप्‍तशुदा आठ वाहन राजसात
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: August 23, 2024, 6:49 pm

नीमच 23 अगस्‍त 2024,एडीएम श्रीमती लक्ष्‍मी गामड व्‍दारा पुलिस थाना जावद के अपराध क्र.401/2023 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 तथा पशु क्रुरता अधिनियम अंतर्गत आदेश पारित कर प्रकरण में जप्‍तशुदा आठ वाहन राजसात किए गए है। 
     ए.डी.एम. श्रीमती गामड़ द्वारा जप्‍त वाहन ट्रक वाहन क्रमांक आ.जे.46 जी.ए.4517, ट्रक वाहन क्रं. आर.जे.21.जी.सी.2786, ट्रक वाहन क्रं.आर.जे.21.जी.सी.7786, ट्रक वाहन क्रं.आर.जे.21.जी.डी.1599, ट्रक वाहन क्रं.आर.जे.21.जी.सी.9193, ट्रक वाहन क्रं.आर.जे.21.जी.डी.9999, पिकअप वाहन क्रं.एम.एच.20.डी.ई.2873, पिकअप वाहन क्रं. एम.पी.14.जी.सी.2655 तथा उनमें क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे कुल अवैध 96 नग बैल (गौवंश) को म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम पशु परिरक्षण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के उल्‍लंघन के फलस्‍वरूप म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध नियम के तहत शासन हित में राजसात करने का आदेश जारी किया है। 

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