मध्यप्रदेश के कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के चार प्रकरणों में कुल 6 लाख 7 हजार 552 की शास्ति अधिआरोपित की गई हैं। कलेक्टर श्री चंद्रा ने म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक देवीलाल पिता नारायणलाल निवासी ईटावा जिला चित्तोडगड़ द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 45000 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 4 लाख रूपये इस प्रकार कुल 4 लाख 45 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।
कलेक्टर ने अन्य प्रकरण में अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक शुभम पिता उमेश जायसवाल निवासी डगला का खेड़ा जिला चित्तोडगड द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 12195 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 92 हजार 857 रूपये इस प्रकार कुल एक लाख 5 हजार 52 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।
अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक दिनेश पिता मुकेश नागदा निवासी खानखेड़ी मनासा जिला नीमच द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 28 हजार 750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।
अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक अर्जुन पिता गोपाल गुर्जर निवासी पिपलियाखुर्द मनासा जिला नीमच द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपये इस प्रकार कुल 28 हजार 750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।
खनिज विभाग द्वारा खनिज का अवैध परिवहन पाए जाने पर, प्रकरण पंजीबद्ध कर, कलेक्टर न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया गया था।