जावद। श्रीमान् विनोद कुमार पाटीदार, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जावद, जिला-नीमच द्वारा अपने निर्णय में तस्करी के प्रयोजन से अपने घर में 63 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम रखने वाले आरोपी मदनलाल पिता चैनराम धाकड़, उम्र-44 वर्ष, निवासी-ग्राम मानपुरा, तहसील सिंगोली, जिला नीमच को धारा 8(सी)/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 28.02.2024 को कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, नीमच में मुखबिर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मानपुरा पोस्ट, सिंगोली भुवानीराम अपने साथी मदनलाल के साथ अफीम की तस्करी करता हैं तथा भुवानीराम ने अपने बाड़े में मारवाड़ क्षैत्र से कार से आये व्यक्तियों को बेचने वाला हैं, लगभग 20 किलो अफीम कार में रख दी हैं व तथा 45 से 45 किलोग्राम अफीम मदनलाल ने अपने घर पर एकत्रित कर रखी हैं। मुखबीर सूचना पर से निवारक दल का गठन किया गया तथा निवारक दल सर्वप्रथम मदनलाल के घर पर गया, जहाँ पर एक कमरे में चार प्लास्टीक के कट्टों के अंदर 14 प्लास्टीक की थैलीयों में अफीम रखी हुई पाई गई, जिन्हें जप्त किया गया तथा मदनलाल को गिरफ्तार किया गया। निवारक दल द्वारा कार्यवाही करने के लिये भुवानीराम के घर पर गये, उसी दौरान बाड़ा कुदकर 4 व्यक्ति भाग गये, जिन्हें पकड़ा नहीं जा सका। निवारक दल द्वारा मुखबीर द्वारा बताये अनुसार एक सफेद रंग की कार मिली, जिसकी डिग्गी में एक कट्टे में 4 प्लास्टीक की थैलीयों में अफीम रखी हुई मिली। निवारक दल द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कार व जप्तशुदा अफीम को कार्यालय जिला अफिम अधिकारी, नीमच में लाकर विस्तृत कार्यवाही की गई, जिसमें जप्तशुदा कुल 18 प्लास्टीक की थैलीयों में कुल 63 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम होना पाया गया। मदनलाल से पुछताछ किये जाने पर उसने अफीम को रामचन्द्र शर्मा, निवासी ग्राम बोरदिया से प्राप्त करना बताया। निवादक दल द्वारा कार्यवाहीं करते हुवे दिनांक 01.03.2024 को ग्राम बोरदिया स्थित रामचन्द्र के घर के कमरे में स्टील की बर्नी में 5 किलो 150 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम को जप्त किया। रामचन्द्र से जप्त अफीम उसने उसके पिता के नाम जारी पट्टे में से बचाकर तस्करी किये जाने के उद्दैश्य से रखी हुई थी, जिस कारण उसको गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अन्य फरार आरोपीगण के संबंध में अनुसंधान जारी रखते हुवे, अभियुक्त मदनलाल व रामचंन्द्र के संबंध में परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त रामचंद्र के फरार हो जाने से अभियुक्त मदनलाल के संबंध में विचारण उपरांत यह निर्णय पारित किया गया।
विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ अफीम को तस्करी किये जाने के उद्दैश्य भण्डारण किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई तथा तकनीकी एवं विधिक बिंदुओं पर सराहनीय सहयोग अधिवक्ता श्री अरूण कुमार शर्मा, निशा घारू व सलोनी पोरवाल द्वारा किया गया।