5 क्विंटल डोडाचूरा की तस्करी करनें वाले 02 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: November 22, 2022, 5:00 pm

जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा टै्रक्टर में 5 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले 02 आरोपीगण (1) अज्जू उर्फ अजितेश पिता कन्हैयालाल नागदा, उम्र-30 वर्ष एवं (2) गणेश पिता प्रेमचंद्र नागदा, उम्र-37 वर्ष, दोनों निवासी-ग्राम कानाखेडा, जिला-नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,25,000-1,25,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्री अरविन्द शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व दिनांक 14.05.2014 की दोपहर के 1ः30 बजे थाना जावद क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम केशवपुरा स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास नीमच नयागांव हाईवे की हैं। पुलिस चौकी नयागांव में पदस्थ एएसआई मुकेश यादव को टेलीफोन के माध्यम से मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की आरोपीगण टै्रक्टर में लगी बिना नंबर की ट्राली में सुखले के नीचे सफेद प्लास्टिक के कट्टों में अवैध डोडाचूरा भरकर किसी बाहरी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की गई जहां उन्हें टै्रक्टर-ट्राली आती हुई दिखाई दी, जिसकी तलाशी लिये जाने पर सुखला तिरपाल से ढ़का हुआ था, तिरपाल एवं सुखले को हटवाकर देखने पर उसके नीचे छुपाए हुए 12 प्लास्टिक के कट्टो में 5 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा था। मौके से डोडाचूरा व टै्रक्टर-ट्राली को जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार करके उनके विरूद्ध पुलिस थाना जावद में अपराध क्रमांक 163/2014, धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर, शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।

 अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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स्मैक की तस्करी करने वाले बाप-बेटे को कारावास व जुर्माना

जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले 02 आरोपीगण (1) बाबूलाल उर्फ अरविंद पिता गिरधारीलाल सोनी, उम्र-52 वर्ष एवं (2) रवि पिता बाबूलाल उर्फ अरविंद सोनी, उम्र-28 वर्ष, दोनों निवासी-जावद, जिला-नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8(सी)/21(ए) के अंतर्गत भुगते हुए 2-2 माह के कारावास एवं 10,000-10,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

 

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