मंदसौर में दो तस्करों को 4—4 साल की सजा, 8 साल पहले 110 ग्राम स्मैक के मामले में हुए थे गिरफ्तार
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: December 1, 2022, 9:55 pm

मंदसौर।  मंदसौर में विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार बाजोलिया की कोर्ट ने स्मैक तस्करी करने वाले दो आरोपियों मुबारिक पिता प्यारा अजमेरी (21) साल निवासी वादाखेडी थाना वायडीनगर जिला मंदसौर और मेहबूब पिता इब्राहिम ( 21) साल निवासी वादाखेडी थाना वायडीनगर को 4-4 साल के सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी ने बताया कि 8 नवंबर 2014 को थाना पिपलियामंडी में पदस्थ एएसआई हेमंत शर्मा को मुखबिर सूचना मिली कि बोलेरो एमपी 14 सीबी 2564 से मंदसौर की ओर से दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ स्मैक लेकर राजस्थान की तरफ जाने वाले हैं। सूचना पर टीम ने बोतलगंज टोल प्लाजा के पास जय भवानी ढाबे के सामने नाकाबंदी कर आरोपी मुबारिक पिता प्यारा अजमेरी निवासी वादाखेडी और मेहबूब पिता इब्राहिम नि. वादाखेड़ी को पकड़ा। उनके कब्जे से 110 ग्राम स्मैक बरामद की। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत प्रकारण दर्ज कर जांच के बाद प्रकरण न्यायलय में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन उप संचालक अभियोजन एसके जैन द्वारा किया गया।

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