नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 142 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी कैलाश पिता रामलाल पाटीदार, उम्र-43 वर्ष, निवासी-ग्राम उमरिया सेमली, थाना पिपलिया मन्डी, जिला मन्दसौर को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक श्री चंचल बाहेती द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व दिनांक 30.01.2019 की रात्री के लगभग 01ः20 बजे थाना बघाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बागपिपल्या फण्टा, चीताखेड़ा की हैं। पुलिस थाना बघाना में पदस्थ एस.आई. अमीत सारस्वत को मुखबीर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि कैलाश स्कार्पियों वाहन से डोडाचूरा को राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की गई जहां उन्हें आरोपी स्कार्पियों पर आता हुए दिखाई दिया, जिनको रोका तथा तलाशी लिये जाने पर वाहन में प्लास्टीक के 6 कट्टों में 142 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा था। मौके से डोडाचूरा व स्कार्पियों वाहन को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार करके उनके विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में अपराध क्रमांक 37/2019, धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर, शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।