पुरानी रंजीश के कारण मारपीट करने वाले 03 आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: March 14, 2023, 4:17 pm

 नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा पुरानी रंजीश के कारण फरियादी के साथ मारपीट करने वाले 03 आरोपीगण (1) छोटू उर्फ रमेशचंद्र पिता मांगीलाल माली, उम्र-45 वर्ष, निवासी-रावणरूण्डी, जिला नीमच, (2) जीतू उर्फ जितेन्द्र पिता शंकरलाल तेली, उम्र-27 वर्ष व (3) मनीष पिता शिवलाल कामलिया धनगर, उम्र-26 वर्ष, दोनों निवासी-माधवगंज मौहल्ला, जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास व 500-500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री राजेन्द्र नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 07.11.2015 दिन के लगभग 11ः30 बजे माधवगंज मौहल्ला स्थित फरियादी सलीम के घर के बाहर की हैं। फरियादी एवं आरोपीगण के बीच पूर्व से ही रंजीश चली आ रही थी, इसी कारण घटना दिनांक को आरोपीगण ने पत्थर व लातघुसों से फरियादी के साथ मारपीट कर चोटे पहुचाई। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की जिस पर से अपराध क्रमांक 471/15 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व बीच बचाव करने वाली उसकी मां जमीलाबाई सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।

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