कोर्ट ने सुनाई 6 माह की कारावास, 250 रुपए का जुर्माना भी लगाया
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: March 15, 2024, 7:49 pm

नीमच। नीमच में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने चोरी करने के नीयत से किराने की दुकान में घुसने वाले आरोपी शांतिलाल पिता मडीया भील (25) निवासी पुरानी नगर पालिका, जिला नीमच को धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह के कारावास व 250 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया ।
जितेन्द्र चेतनानी ने थाना नीमच केंट में रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी राधकृष्ण कालेज रोड़, टीचर कॉलोनी में राज प्रोविजन स्टोर नाम से किराने की दुकान हैं। 16 फरवरी 2018 को वह रात्रि को दुकान बंद कर ताला लगाकर घर चला गया था, जब अगले दिन सुबह के 9 बजे वह व उसका भाई भावेश आये और उन्होनें देखा की दुकान का एक तरफ का शटर उचका हुआ हैं। दोनों ने शटर खोल कर देखा तो अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जिसने अपना नाम शांतिलाल बताया। उसने बताया की वह अपने साथियों के साथ चोरी करने आया था, और उसने दुकान में से सिल्लक, सिगरेट के पैकेट व अन्य सामान अपने साथियों को बाहर दे दिये और इसी दौरान सवेरा हो जाने से वह दुकान से बाहर नहीं निकल पाया और उसके साथी लोग मौके से भाग गये। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने विवेचना कर प्रकरण को न्यायालय में भेजा जहां आज न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के कारावास की सजा से दंडित किया है।

सम्बंधित ख़बरें
दशपुर लाइव ऐप डाउनलोड करें और लाइव समाचार देखें
Copyright © 2022-23 . Dashpurlive All rights reserved