दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की जेल:शादी में गई किशोरी को राजस्थान लेकर भागा था
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: May 17, 2024, 6:26 pm

मंदसौरं। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पास्को एक्ट के आरोपी प्रमेश पिता दौलतराम मईड़ा (22) निवासी खाखरेड़ा थाना भावगढ़ जिला मंदसौर को नाबालिग किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल की जेल और साढ़े 7 हजार से जुर्माने की सजा सुनाई है।

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