वैध कब्जे वाली शासकीय भूमि की फर्जी दस्जावेज तैयार कर करा दी रजिस्ट्री, जमीन का न कब्जा दिलाया और न लौटा रहे 60 लाख, उल्टे ऐंठ लिए दलाली के 1 लाख
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: September 14, 2024, 7:05 pm

नीमच। शहर में जमीन के नाम पर जालसाजी कर 60 लाख रूपए की धोखाधडी का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपियों ने पूर्व सुनियोजित तरीके से प्रार्थी रविकांत जैन का 60 लाख रूपए कीमत का 36-बी सीताराम जाजू नगर स्थित तीन मंजिला मकान खरीदा और रजिस्ट्री करवा ली, जिसके ऐवज में जागोली (तेलनखेडी) स्थित तीन भूखण्डों की रजिस्ट्री प्रार्थी रविकांत जैन के नाम करवा दी। मौके पर मालूम हुआ कि उक्त भूखण्डों पर देवीलाल राठौर नि.जागोली का अवैध कब्जा है और उक्त भूमि शासकीय रिकार्ड में दर्ज है। अपने साथ हुई धोखाधडी की रिपोर्ट प्रार्थी ने पुलिस थाना बघाना में एक वर्ष से अधिक समय पूर्व दर्ज करवा रखी है, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने से उनके हौंसले बुलंद हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रविकांत जैन पिता सोभागमल जैन निवासी 235 तिलक मार्ग नीमच ने थाना प्रभारी, पुलिस थाना बघाना नीमच को दिनांक 24.06.2023 को लेखी रिपोर्ट प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रार्थी का एक मकान 662, योजना क्र. 36-बी, सीताराम जाजू नगर नीमच में स्थित तीन मंजिला पक्का बना हुआ था। जो राजस्व रिकार्ड में अभिषेक पिता बाबूलालजी लोढा निवासी नीमच के नाम से दर्ज था, जिसे अनुबंध से क्रय किया था और पैसों की व्यवस्था न होने से प्रार्थी के नाम रजिस्ट्री होना शेष था और आपसी समझौता अनुसार उक्त मकान की रजिस्ट्री मैंने राजस्व रिकार्ड में अभिषेक लोढा से कहकर श्रीमती सुनीता पति अनिल बेगानी नि. 14/2 विकास नगर नीमच के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 16 मई 2023 को विक्रय कर कब्जा सुनीता अनिल बेगानी को सौंप दिया था। उक्त मकान के विक्रय पेटे मुझ प्रार्थी को सुनीता बेगानी के पति अनिलकुमार बेगानी द्वारा नगद राशि अदा न करते हुए दलाल अनिल पिता नेमीचंद जैन निवासी स्कीम नं.34 नीमच के मार्फत ग्राम जागोली (तेलनखेडी) तह. नीमच स्थित कुल तीन भूखण्ड की रजिस्ट्री अन्य व्यक्तियों अशोक पिता चांदमल चौधरी नि. विकास नगर 14/2, बापूलाल पिता गंगाराम आंजना निवासी केसुन्दा तह. छोटीसादडी के द्वारा मुझ प्रार्थी के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से 16 मई 2023 को करवाई तथा दलाल अनिल पिता नेमीचंद जैन ने एक लाख रूपए दलाली के मुझसे प्राप्त किये। मुझ प्रार्थी द्वारा 36-बी सीताराम जाजू नगर नीमच स्थित मेरा जो मकान बेचा था, उक्त राशि का समावेश जागोली स्थित तीनों भूखण्ड की राशि में समायोजित किया जाकर मुझको विश्वास दिलाकर कि मौके पर भूखण्ड का कब्जा सौंप देंगे लेकिन उनके द्वारा सुनियोजित तरीके से मुझे धोखा देने की नीयत से तीनों भूखण्डों का कब्जा मुझको आज दिनांक तक नहीं दिया।
लेखी शिकायत में प्रार्थी ने बताया कि जब वह 23 जून 2023 को ग्राम जागोली स्थित उपरोक्त भूखण्ड पर गया तो वहां पर खम्बे गडे हुए थे तथा मुझको वहां पटवारी से जानकारी मिली कि उक्त भूमि शासकीय भूमि है, जिस पर स्थानीय देवीलाल राठौर नाम के व्यक्ति का अवैध कब्जा है एवं उसके द्वारा ही खम्बे लगा रखे हैं एवं उक्त स्थान पर रोडी बना रखी है। अशोककुमार पिता चांदमल चौधरी, अनिलकुमार पिता मनोहरलाल बेगानी, बापूलाल पिता गंगाराम आंजना, दलाल अनिल पिता नेमीचंद जैन नामक चारों ही व्यक्तियों ने सुनियोजित तरीके से प्रार्थी को धोखा देने की नीयत से उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य के 60 लाख रूपये कीमत के मकान की रजिस्ट्री करवा ली और वह राशि भी प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुई एवं गलत भ्रामक जानकारी देकर किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे की भूमि की रजिस्ट्री दलाल अनिल जैन व अनिल बेगानी द्वारा मिलीभगत कर धोखा देने के उद्देश्य से मेरे नाम करवाई है तथा मौके पर मुझको जो भूखण्ड बेचे हैं, उसका कब्जा भी नहीं दिलवाया है।
36 बी का उक्त मकान उक्त चारों आरोपियों ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया और पैसा प्राप्त कर लिया है, जिस पर प्रार्थी ने तत्काल नगरपालिका परिशद नीमच में स्कीम नं. 36 स्थित उक्त मकान के नामांतरण व पट्टानामा निष्पादन पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही अपने साथ हुई धोखाधडी की शिकायत तत्काल पुलिस थाना बघाना में की, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं होने से उनके हौंसले बुलन्द हैं। प्रार्थी ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्यवाही कर न्याय दिलाने की मांग की है।

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