ए.डी.एम. द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम के तहत पांच वाहन राजसात
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: September 20, 2024, 5:56 pm

नीमच।  ए.डी.एम.श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़ द्वारा पुलिस थाना जावद के अपराध क्रं. 561/2023 ,अपराध क्रं. 94/2024 एवं 148/2024 में मध्‍यप्रदेश कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम, म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम एवं मोटरव्‍हीकल एक्‍ट के अलग-अलग तीन प्रकरणों में वाहन क्रं. आर.जे.52.जी.बी.1261,टाटा ट्रक वाहन क्रं आर.जे.07.जी.बी. 0265, वाहन कंटेनर क्रमाक आर.जे.21.जी.डी.5381 एवं राजसात करने का आदेश जारी किया गया।
    ए.डी.एम.श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़ द्वारा पुलिस थाना जीरन के अपराध क्रं. 269/2024 मध्‍यप्रदेश कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम, म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम एवं मोटरव्‍हीकल एक्‍ट के प्रकरण में पिकअप वाहन आर.जे.36 जी.ए.3330 एवं जावद थाना के अपराध क्रं. 313 /2024 में पिकअप वाहन क्रं. एम.पी.45.जी.3271 वाहन को राजसात करने का आदेश जारी किया गया।

आबकारी अधिनियम के तहत वाहन राजसात 
नीमच 20 सितम्‍बर 2024, जिला आबकारी अधिकारी जिला नीमच की ओर से थाना जावद के अपराध क्रमांक-108/2024 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम अंतर्गत एडीएम श्रीम‍ती लक्ष्‍मी गामड़ द्वारा आदेश पारित कर प्रकरण में जप्‍तशुदा महिन्‍द्रा थार वाहन क्रमांक आर.जे.09.यू.ए.5323 तथा अवैध रूप से परिवहन की जा रही कच्‍ची महुआ शराब 130.68 लीटर को शासन हित में राजसात किया गया है। 

 

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