मंदसौर। 10 साल की मासूम के साथ रेप करने आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि कोर्ट ने 8 माह में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाया है। 20 अप्रैल 2024 को 10 वर्षीय नाबालिग की मां ने भानपुरा पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह दुधाखेड़ी माता के दर्शन को गई थी।इस दौरान आरोपी बनेसिंह उर्फ बन्ना उसकी 10 वर्षीय बालिका को खिलौने व हार दिलाने के बहाने से ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। एसआई सुनील जाटव ने विवेचना के बाद अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया गया। साक्षो व गवाहों के बाद जितेन्द्र कुमार पाराशर की कोर्ट ने आरोपी बनेसिंह उर्फ बना को पॉस्को एक्ट की धाराओ में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण की पैरवी एजीपी हरिवल्लभ पाटीदार द्वारा की गई।