मंदसौर में पटवारी को 4 साल की सजा, 10हजार जुर्माना:लोकायुक्त ने 5 हजार रिश्वत लेते पकड़ा था, पीड़ित से मांगे थे 40 हजार
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: January 25, 2025, 7:44 pm


मंदसौर। मध्यप्रदेश के मंदसौर में शनिवार को कोर्ट ने रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की सजा सुनाई। 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गरोठ तहसील के पटवारी कमलेश खराड़ी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।ढाकनी गांव के रहने वाले बगदीराम ने लोकायुक्त को शिकायत की थी। उसने बताया कि हमारी पैतृक जमीन पर गलती से गांव के मदनसिंह का नाम दर्ज हो गया। इसे सही करने के लिए गरोठ तहसील के पटवारी कमलेश खराड़ी 40 हजार की रिश्वत की मांग कर रहे हैं।लोकायुक्त निरीक्षक हितेश पाटील के नेतृत्व में एक टीम गठित की। 28 दिसंबर 2018 को टीम ने पटवारी को उसके गरोठ स्थित कार्यालय में 5000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी के सबूतों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

सम्बंधित ख़बरें
दशपुर लाइव ऐप डाउनलोड करें और लाइव समाचार देखें
Copyright © 2022-23 . Dashpurlive All rights reserved