मंदसौर(मूलचंद खींची)। लिव—इन रिलेशनशीप में रहकर प्रेमिका को मौत के घाट उतारने वाले प्रेमी को जिंदगीभर जेल में रहने की सजा अपर सत्र न्यायाधीश (श्रीमान मुनेंद्रसिंह वर्मा सीतामऊ द्वारा सुनाई गई है, साथ ही पांच हजार रूपए का अर्थदंड भी दिया गया है। मंदसौर जिले के सुवासरा की एक निजी होटल में 10 मार्च 2023 को यह सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था। तुफान पिता बापूलाल बागरी उम्र 24 साल, निवासी- बागरी खेडा, थाना सुवासरा सिला-मंदसौर ने प्रेमिका ममता बागरी दोनों नौ महिने से सीकर राजस्थान में लीव इन रिलेशनशीप में रह रहे थे, ममता के परिजनों ने सुवासरा थाने में ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसलिए ये दोनों सुवासरा आए। एक निजी होटल में रूके हुए थे, दोनों में पुलिस थाने में बयान देने की बात को लेकर विवाद हुआ, ममता ने प्रेमी तूफान के खिलाफ बयान देने की बात कह दी थी, तूफान ने गला दबाकर हत्या कर दी और होटल से भाग निकला। सफाईकर्मी कमरे में पहुंचा तो महिला मृत पडी हुई दिखी। पुलिस ने बाद में आरोपी तूफान को गिरफ्तार किया तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। करीब 22 महिने तक चले कोर्ट में प्रकरण के बाद 30 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुनाया।
चिहिन्त अपराधों की श्रेणी शामिल था प्रकरण— मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस प्रकरण को पुलिस ने चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल कर रखा था, प्रकरण से जुडे गवाहों व अन्य साक्ष्यों को समय पर कोर्ट में पेश किए जाने को लेकर पुलिस लगी हुई थी, फैसले के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है।