बंशी गुर्जर फर्जी एनकाउंटर मामला: डीएसपी ग्लेडविन एडवर्ड कार व हेड कांस्टेबल नीरज प्रधान की जमानत याचिका खारिज, इंदौर XVII जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट में लगाई थी बेल एप्लीकेशन
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: April 10, 2025, 3:12 pm


नीमच। बहुचर्चित बंशी गुर्जर फर्जी एनकाउंटर के मामले में गिरफ्तार हुए पन्ना डीएसपी ग्लेडविन एडवर्ड कार व हेडकांस्टेबल नीरज प्रधान की तरफ से  इंदौर XVII जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। सीबीआई दिल्ली यूनिट— 1 ने इन दोनों आरोपियों को 2 अप्रैल 2025 को ​गिरफ्तार किया था और एक दिन की रिमांड के बाद सेंट्रल जेल इंदौर भेज दिया गया था। इनके खिलाफ बंशी गुर्जर फर्जी एनकाउंटर में किसी अन्य व्यक्ति को मारने के मामले में सीबीआई ने भादसं की धारा 307, 353, 332 व आम्र्स एक्ट की धारा 25,27 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों की तरफ से 4 अप्रैल को  BAIL APPLICATION नंबर 18929/2025 इंदौर कोर्ट में लगाई गई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने 8 अप्रैल को जमानत आवेदन अस्वीकार कर दिया है। 
इन अफसरों की बढी मुश्किलें—
​सेवानिवृत्त आईजी वेदप्रकाश शर्मा, बडवानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल पाटीदार, पी​थमपुर डीएसपी विवेक गुप्ता, इंदौर क्राइम ब्रांच एसीपी मुख्तियार कुरैशी, तत्कालीन प्रधान आरक्षक श्यामलाल सिंह, वेणीराम, आरक्षक अनोखीलाल, अनवर, मंगलसिंह, भगवानसिंह, फतेहसिंह, दुर्गााकर तिवारी आरक्षक मनुरव्दीन कमलेंद्र सहित 24 अधिकारी—कर्मचारी उक्त टीम में शामिल थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनमें से 9 के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई की टीम कई जगहों पर दबिश दे चुकी है, बडवानी एएसपी अनिल पाटीदार, मुख्तियार कुरैशी और विवेक गुप्ता 2 अप्रैल से ही मोबाइल बंद कर गायब हो गए है।

 

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