जीजा को गोली मारने वाले साले को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: August 1, 2025, 4:38 pm

नीमच। आज नीमच श्रीमान राकेश कुमार शर्मा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला नीमच द्वारा जीजा पर जानलेवा हमला कर उसको गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी अनिल गौड़ पिता स्व.जगदीश गौड़,उम्र-32 वर्ष निवासी- अभिनंदन कॉलोनी जिला मन्दसौर को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता,1860 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 27 आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारवास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया जानकारी के अनुसार प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 23 सितम्बर 2020 को रात्री के लगभग 10 बजे इन्दीरा नगर,नीमच स्थित आरोपी के घर की हैं। फरियादी डिंकूसिंह उर्फ पृथ्वीराज मंदसौर में रहता हैं तथा उसका साला आरोपी अनिल गौड़ नीमच में रहकर जिला न्यायालय नीमच में चपरासी की नौकरी करता था। घटना दिनांक को फरियादी उसके साले आरोपी से मिलने के लिये आया था और वह दोनो बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थें तभी आरोपी ने उसके जीजा से कहा कि वह उसकी बहन के साथ मारपीट क्यों करता हैं।, इस बात पर विवाद बढ़ गया और आरोपी ने अपने बिस्तर के नीचे रखी पिस्टल निकालकर फरियादी जीजा पर दो फायर किये जिस कारण गोली उसके कमर व पेट पर लगी फरियादी को गोली लगने से वह चिल्लाते हुवे भागकर घर से बहार आ गया जिसको कि बाद में डायल 100 सहायता से अस्पताल पँहुचाया गया फरियादी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आरोपी के विरूद्ध एफ.आई. आर. लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से पिस्टल को जप्त किया गया जिसके पश्चात् आवश्यक साक्ष्य को एकत्रित कर अनुसंधान पूर्ण किया जाकर अभियोग-पत्र को माननीय न्यायालय, नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया गया जानकारी के अनुसार विचारण के दौरान अभियोजन की और से न्यायालय में फरियादी विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुवे आरोपी को कठौर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर से माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीमच द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विवेक सोमानी द्वारा की गई उक्त जानकारी रितेश कुमार सोमपुरा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन कार्यालय नीमच के द्वारा दी गई

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