नीमच। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच के एक प्रकरण में विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार बाजोलिया द्वारा बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। एक तस्कर को घर पर 9.450 अवैध मादक पदार्थ अफीम तथा 346.430 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखने वाले पर 12 वर्ष की सजा सुनाई है वहीं 4 लाख 50 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 22.08.2023 को सीबीएन कार्यालय नीमच पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि श्यामलाल गुर्जर द्वारा उसके घर पर अवैध मादक पदार्थ अफीम तथा डोडाचूरा का संग्रहण कर रखा हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर सीबीएन द्वारा निवारक दल का गठन किया गया तथा दिनांक 23.08.2023 को सुबह के लगभग 4 से 6 बजें के मध्य आरोपी के घर पर दबिश दी गई। आरोपी के घर के अंदर बने अंतिम कमरे में ताला लगा हुआ था, जिसको खोलकर उसकी तलाशी लिये जाने पर कमरे में 20 कट्टे रखे हुए थे, जिसमें कुल 346.430 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भर कर रखा हुआ था तथा उसी कमरे में एक कुलर रखा हुआ था, जिसमें से तीखी गंद आ रही थी, जिसकों खोलकर देखे जाने पर उसमें स्टील की बरनी में 4 पैकेट रखे हुए थे, जिसके अंदर 9.450 अवैध मादक पदार्थ अफीम रखी हुई थी। आरोपी को अफीम की खेती किये जाने का लाईसेंस जारी किया हुआ था, जिसकी शर्तो का उल्लंघन करते हुए आरोपी द्वारा उक्त अफीम व डोडाचूरा को तस्करी किये जाने के प्रयोजन से गबन करते हुए बचाकर रखा हुआ था। सीबीएन द्वारा अफीम व डोडाचूरा को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।