नीमच। जावद थाना क्षेत्र की नयागांव चौकी पुलिस ने जांच के बाद फर्जी वसीयत बनाकर अल्ट्राटेक सीमेंट खोर को जमीन बेचने के मामले में छह आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट के पदाधिकारियों ने जमीन खरीदी थी, उन्हें बचा लिया गया है। जबकि आमतौर पर पुलिस खरीददार और बेचवाल दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है।
बंशीलाल पिता बगदुराम जी धाकड निवासी चरलिया ब्राहम्ण् थाना निम्बाहेडा कोतवाली जिला चित्तौडगढ राजस्थान ने 19 सितंबर 2025 को नयागांव चौकी में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि उसकी पैतृक भूमि सर्वे क्रंमाक 1104/2 रकबा 0.215 आरी नयागांव में स्थित है। वर्तमान में उक्त जमीन पर उसकी मौसी बाबरी बाई खेती करती है। उसके पिता बगदुराम का निधन 15 साल पहले हो चुका है। मेरे पिता बगदुराम का स्वर्गवास दिनांक 23.12.2010 को हो गया था। एक डेढ साल पुर्व बावल निवासी अक्षय शर्मा पिता राजेन्द्र शर्मा ने उससे जमीन बेचने के लिए संपर्क किया और उसके पिता के निधन की तारीख पूछी। पिछले महिने जमीन की ऑनलाईन नकल निकलवाई तो पता चला कि वर्तमान मे जमीन अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री खोर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है।
पहले वसीयत बनाई और संतोष जोशी को बेची, संतोष ने अल्ट्राटेक सीमेंट को बेची—
सेगवा हाउसिंग बोर्ड सैती चित्तोंडगढ निवासी पुष्पाबाई पति राधेश्याम गर्ग ने उसके पिता बगदूराम की फर्जी वसीयत 18.04.2010 को बनाकर संतोष पति मदनलाल जोशी निवासी जावद को जमीन बेच दी। संतोष जोशी ने उक्त जमीन अल्ट्राटेक सीमेंट को बेच दी।
पुलिस ने इनके खिलाफ किया प्रकरण दर्ज— अक्षय शर्मा निवासी बावल ,पुष्पाबाई गर्ग फर्जी वसीयत बनाने वाली एंव फर्जी वसीयत के गवाह अनिल कुमार गर्ग पिता राधेश्याम निवासी चित्तोडगढ व बाबुलाल नाथ पिता रूपलाल नाथ निवासी खतौडी जिला प्रतापगढ राजस्थान, व मदनलाल पिता गोपाल जोशी निवासी जावद, एंव संतोष पति मदनलाल जोशी निवासी जावद के खिलाफ पुलिस ने धोखाधडी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।