नीमच। न्यायाधीश अंकिता गुप्ता ने पेशाब करने से रोकने पर हुई मारपीट और नाक तोड़ने के मामले में तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। मनोहर ग्वाला (36), दिलीप गाड़ोलिया (47) और गोविंद सुराहा (25) को दो-दो साल की सजा हुई है। चार-चार हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने फैसला बुधवार को सुनाया है।
एडीपीओ विपिन मंडलोई ने बताया कि यह मामला लगभग तीन साल पुराना है। घटना 11 नवंबर 2022 की रात करीब 8 बजे ग्वालटोली स्थित कलाली के पास हुई थी। फरियादी नूतन यादव अपने दो दोस्तों सुनील और टिंकू के साथ कलाली के पास शराब पी रहे थे।
उसी दौरान आरोपी गोविंद वहां पास में पेशाब करने लगा। फरियादी नूतन यादव ने उसे ऐसा करने से मना किया। इसी बात पर गोविंद और उसके साथी दिलीप और मनोहर ने फरियादी के साथ विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने पत्थरों और बीयर की बोतलों से नूतन यादव पर हमला किया। इस हमले में एक बोतल उसकी नाक पर लगी, जिससे उसकी नाक फ्रैक्चर हो गई। फरियादी के दोस्तों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया। इसके बाद नूतन यादव ने आरोपियों के खिलाफ नीमच सिटी थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण करवाया और जांच के बाद चार्ज शीट पेश की। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विपिन मंडलोई ने की।