मध्यप्रदेश के इंदौर जिला कोर्ट का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने शिक्षक पति के खिलाफ निरस्त हो चुके भरण पोषण वसूली के प्रकरण में झूठा वसूली वारंट निकलवा दिया। यही नहीं वह वारंट तामीली के लिए एसपी इंदौर तक पहुंच गया। कोर्ट के वारंट को देखकर एसपी ने टीआई को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया। पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया तो पूरे मामले का खुलासा हो गया।
कोर्ट ने माना कि महिला के पति के साथ गलत हुआ है, जिसके बाद उसे रिहा करने का आदेश दिया गया। जब मामले का निराकरण हो गया तो अपने साथ हुई ज्यादती के खिलाफ पति ने इंदौर के एमजी रोड थाने में शिकायत की। वहीं अब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश, प्रशासनिक न्यायमूर्ति इंदौर हाई कोर्ट और जिला जज इंदौर के पास याचिका भेजी है। जिसमें पत्नी समेत इस कृत्य में शामिल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।