मंदसौर। मंदसौर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी ने बताया कि 24 सितम्बर 2021 को पीड़िता के भाई ने शहर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बहन घर स्कूल जाने के लिए निकली थी लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों में काफी तलाश किया लेकिन बालिका कही नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने शहर कोतवाली थाने में बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई की। कि उनकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भाग ले गया हैं।
कोतवाली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नाबालिग के अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने अपहृता की तलाश करते आरोपी पवन पिता मांगीलाल भाटी (30) निवासी संजय कालोनी राजगढ जिला धार के कब्जे से बरामद किया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि उसे पवन भाटी ने बहला फुसला कर शादी का झांसा दिया और अपने साथ ले गया था। आरोपी ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था।
मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। करीब एक साल चली सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए नाबालिग से दुष्कृत्य के मामले में तीन साल का कारावास 4 हजार का जुर्माना, पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया है। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।