नीमच। सहायक आयुक्त सहकारिता जिला नीमच संजयसिंह आर्य ने बताया कि नीमच जिले की मनासा तहसील में पंजीकृत कम्बलहारा बुनकर सहकारी संस्था मर्या मनासा की अवैधानिक रूप से की गई भूमि विक्रय के संबंध में संस्था के परिसमापक एस.एल.बामनिया के द्वारा संस्था के रिकार्ड के आधार पर जांच की गई एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर 08 जनवरी 2023 को कुल दस व्यक्तियों.बगदीराम पिता नानुराम पूर्बियाए कैलाश पिता शिवलाल पूर्बिया फकीरचंद पिता अमरा बाबुलाल पिता रोडा इंदरमल पिता वरदा पूर्बिया नाथुलाल पिता धुरा लक्ष्मण पिता दयाराम त्रिभुवन पिता शंकरलाल नंदबाई पिता किशन विमलाबाई पति प्रकाशचंद के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उक्त एफआईआर में अन्य छः दोषियों व्यक्तियों का भी नाम परिसमापक के द्वारा दिया गया था। किन्तु संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा उन छःव्यक्तियों के द्वारा एफआईआर में शामिल नहीं किया गया था।
संस्था परिसमापक के द्वारा पुनः 9 जनवरी 2023 को उक्त प्रकरण में दोषी अन्य छःव्यक्ति नाथुलाल पिता केशरीमल रमेशचन्द पिता शिवलाल सुनिल पिता मांगीलाल गोपाल पिता बाबुलाल मनोहर पिता बाबुलाल नितिन पिता राधेश्याम का भी नाम एफआईआर में शामिल करने हेतु थाना प्रभारी को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा उक्त छः व्यक्तियों का नाम भी पूर्व में 08ण्जनवरी 2023 को की गई एफआईआर में सम्मिलित किया गया है।