सेल्स मैनेजर और लिपिक को 4-4 साल की सजा:पेंसिल कोऑपरेटिव में संस्था में गबन के मामले में 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: January 15, 2023, 5:33 pm

मंदसौर। स्लेट पेंसिल प्रोडयूसर्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी मंदसौर की संस्था में गबन करने वाले संस्था के तात्कालिक सहायक सेल्स मैनेजर और लिपिक को चार - चार साल की सजा और 50-50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि मामला 24 नवंबर 1995 का है। मंदसौर की द स्लेट पैंसिल प्रोडॅयूसर्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड संस्था में पदस्थ अध्यक्ष एवं संस्था में पदस्थ सचिव अध्यक्ष और सेल्स मैनेजर संस्था के कर्मचारियों द्वारा संस्था के गोदामों मे भरे कार्टून स्लेट पेंसिल पेटियों का सामान न्यू वैरायटी सेल्स एजेंसी जोधपुर, मेम्बर्स धनलक्ष्मी थॉमस स्ट्रीट कोयम्बटूर मद्रास और मेम्बर्स इंडिया ट्रेडर्स होलसन डेरी रोड आनंद गुजरात को भेजना दर्षाया था, लेकिन उपरोक्त स्थानों की वहां पर कोई दुकानें नहीं थी। इस प्रकार संस्था के गोदामों में आरोपीगण द्वारा फर्जी बिल बनाकर और कम दर में माल बेचकर हेरा-फेरी कर संस्था को 1 लाख 23 हजार 969 रुपए का गबन किया था। इस प्रकार संस्था के सहायक सेल्स मैनेजर मनोज कुमार नागदा पिता काशीनाथ नागदा (44) निवासी करजू गली किला रोड मंदसौर और लिपक देवीलाल शर्मा पिता मोहनलाल (32) साल निवासी शासकीय क्वाटर्स मंदसौर में स्टोर कीपर घाटियां के साथ मिलकर फर्जी फर्म के नाम से माल बेचकर गबन किया और आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शासन को आर्थिक हानि पंहुचाई। मामले की जांच पीपीसिंह के द्वारा की गई थी। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। प्रकरण में कोर्ट ने दोषी पाते हुए 4-4 साल की जेल और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया

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