रास्ता रोककर अश्लील गालियां देते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले 4 आरोपियों को 3-3 माह का कारावास
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: January 16, 2023, 2:38 pm

 

मनासा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी (1) मोतीलाल पिता भेरूलाल खटीक, उम्र-80 वर्ष, निवासी ग्राम लसुडियाआंत्री, तहसील मनासा, जिला नीमच को फरियादी का रास्ता रोक उसे जान से मारने की धमकी देने के कारण धारा 341, 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3-3 माह के कारावास व कुल 600रू अर्थदण्ड से दण्डित किया, आरोपी (2) गोविंद पिता रमेशचंद्र खटीक, उम्र-32 वर्ष, निवासी ग्राम लसुडियाआंत्री, तहसील मनासा, जिला नीमच को फरियादी का रास्ता रोककर मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी देने के कारण धारा 341, 323/34, 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3-3 माह के कारावास व कुल 900रू अर्थदण्ड से दण्डित किया, आरोपी (3) महेश पिता रमेशचंद्र खटीक, उम्र-30 वर्ष, निवासी ग्राम लसुडियाआंत्री, तहसील मनासा, जिला नीमच को फरियादी के साथ मारपीट करने के कारण धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 माह के कारावास व 300रू अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं आरोपी (4) रमेशचंद्र पिता भेरूलाल खटीक, उम्र-60 वर्ष, निवासी ग्राम लसुडियाआंत्री, तहसील मनासा, जिला नीमच को फरियादी को अश्लील गालियां देकर मारपीट करने के कारण धारा 294, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3-3 माह के कारावास व कुल 600रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ अरविंद सिंह द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 25.03.2015 को सुबह के लगभग 7ः30 बजे ग्राम लसुडियाआंत्री स्थित फरियादी गणेश के घर के सामने की हैं। घटना दिनांक को फरियादी कुछ सामान उठाकर उसके पिता आरोपी रमेशचंद्र की जमीन पर रख रहा था तो इस बात पर आरोपी ने फरियादी को अश्लील गालियां देते हुए मारपीट करने लगा, इतने में फरियादी की पत्नी कृष्णाबाई बीच-बचाव करने आई तो आरोपीगण महेश व गोविंद दोनों कृष्णाबाई के साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद फरियादी रिपोर्ट करने के लिए जाने लगा तो आरोपीगण मोतीलाल व गोविंद ने फरियादी का रास्ता रोककर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके पश्चात् फरियादी ने डरते हुए थाना कुकडेश्वर में उपस्थित होकर आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई जिस पर से अपराध क्रमांक 39/2015 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान दोनों आहतगण का मेडिकल कराये जाने के उपरांत आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।  विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, आहत एवं अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड सं दण्डित किया गया।

 

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