20 किलो डोडाचूरा के मामले में 8 माह का सश्रम कारावास
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: October 4, 2022, 6:47 pm

जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा मारूती वेन में 20 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी राहुल पिता देवीलाल मेघवाल, आयु-29 वर्ष, निवासी-ग्राम गिरदौड़ा, थाना नीमच सिटी, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(बी) के अंतर्गत 08 माह के सश्रम कारावास एवं 20,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री अरविन्द शर्मा, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व दिनांक 07.07.2020 की सुबह के लगभग 9 बजे ग्राम जावी-सरवानीया महाराज रोड़ स्थित तलाई के पास की हैं। पुलिस चौकी सरवानीया महाराज में पदस्थ एएसआई लक्ष्मणसिंह चौहान फौर्स के साथ तलाई के पास वाहन चैकिंग कर रहे थें। इसी दौरान सरवानीया महाराज की और से एक संदिग्ध नीले रंग की मारूती वेन कार तेजगती से आई, जिसे फौर्स की सहायता से रोका गया व उसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें पीछे की तरफ एक काले रंग के कट्टे में 20 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा तस्करी किये जाने के उद्दैश्य से रखा हुआ था, जिस कारण मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर व डोडाचूरा सहित कार को जप्तकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में असल अपराध क्रमांक 237/2020, धारा 8/15(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। इसके पश्चात् शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।

    अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान समय में विशेषकर युवाओं में फैल रही नशे की प्रवृत्ति को देखते हुवे आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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