मंदसौर। विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट जितेंद्र कुमार बाजोलिया डोडाचूरा तस्करी के आरोपी रविंद्र सिंह (28) को डोडाचूरा तस्करी करने का दोषी पाते हुए 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि दिनांक 5 दिसंबर 2015 को थाना पिपलियामण्डी एसआई राकेश चौधरी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मंदसौर तरफ से एक सफेद रंग की ट्रक, जिसमें पीछे स्लेटी रंग की तिरपाल बंधी है। जिसका चालक रविंद्र सिंह उक्त ट्रक में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा लोड कर महू नीमच हाईवे रोड पर जा रहा है।
तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए तो सफलता मिल सकती है। सूचना पर पुलिस ने महू-नीमच हाइवे रोड पर वहीं चौपाटी पर नाकेबंदी कर मुखबिर के बताए हुलिए वाले ट्रक को रोककर चालक को हिरासत में लेने की कोशिश करने पर चालक ने भागने की कोशिश की पुलिस ने सब घेराबंदी कर पकड़ा। चालक ने अपना नाम रविंद्र सिंह बताया। ट्रक की तलाशी लेने पर 19 सफेद रंग के कट्टो में 395 किलो पिसा हुआ मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले में 7 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।