एसपी अमित तोलानी का मादक माफियाओं के खिलाफ एक्शन: 4 आरोपियों के खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई, इंदौर सेंट्रल जेल भेजा
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: April 20, 2023, 3:46 pm


नीमच। पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी को नीमच पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किए अभी कुछ ही दिन हुए है, पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी मादक माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड पर आ गए है। नीमच जिला मादक पदार्थ के उत्पादन में अव्वल है, इस लिहाज से नीमच जिले में तस्करों की भरमार है। पुलिस अधीक्षक श्री तोलानी ने ड्रग माफियाओं का सफाया करने के लिए अभियान की शुरूआत कर दी है। मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों तस्करों की कुंडली निकाली जा रही है, बीते दस वर्षों से​ जिले में कौन—कौन तस्कर एक्टिव है और उन्होंने कितनी संपत्ति अर्जित की है। तस्कर गिरोह संगठित रूप से चला रहे है और गैंग में कौन—कौन शामिल है, हर थाने में ऐसे तस्करों की जानकारी तैयार हो रही है। सीएम शिवराजसिंह चौहान ने बुधवार को ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसपी और कलेक्टर को फ्री हेंड दे दिया है। पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने ड्रग माफियाओं का सफाया करते हुए चार आरोपियों के खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है, इन तस्करों को इंदौर सेंट्रल जेल भेज दिया है। एसपी श्री तोलानी के निर्देशन में सीएम शिवराजसिंह चौहान की मंशा के अनुरूप तस्करों का सफाया शुरू हो चुका है। जल्द ही आने वाले दिनों में और बडी कार्रवाई देखने को मिलेगी।
इनके खिलाफ हुई पिट एनडीपएस एक्ट के तहत कार्रवाई—
— मुमताज हुसैन पिता अब्दुल हमीद उम्र 41 वर्ष निवासी इमामबाड़ें के पास खारीकुऑ नीमच, थाना नीमच केंट।
— हुसैन पिता नाहर खॉ मंसुरी उम्र 35 वर्ष निवासी हर्कियाखाल थाना जीरन।
— रईस मोहम्मद पिता अल्लानुर पिंजारा उम्र 45 वर्ष निवासी मोया थाना कुकडेंश्वर।
— गोपाल पिता बद्रीलाल उम्र 27 वर्ष निवासी बांगरेड़ खेड़ा थाना जावद।
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जिले के तस्करों पंजाब—हरियाणा सहित कई प्रांतों में कनेक्शन—
नीमच जिले के तस्करों का पंजाब, हरियाणा, मणिपुर सहित कई दूर—दूर के इलाकों में संपर्क है। बीते कुछ माह पहले 14 किलो स्मैक भी बाहरी राज्यों से नीमच बुलाई गई थी, जिसे नीमच सिटी पुलिस ने पकडा था। नीमच के तस्करों का पूरे देशभर में तगडा नेटवर्क है, इन्हीं तस्करों की कमर तोडने के लिए एसपी श्री तोलानी ने सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा—निर्देश दे दिए है।
यह है पिट एनडीपीएस एक्ट
पिट एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई ऐसे आदतन शातिर माफिया, तस्करों पर की जाती है जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर युवाओं, आमजन को नशे के लिए प्रेरित करते हैं। इससे ना केवल सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती बल्कि माफिया निरंतर एक्टिव होकर ड्रग्स की तस्करी, परिवहन, खरीदी-बिक्री तक करता है।  स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की जाती है। यह कार्रवाई तस्करों की आर्थिक रूप से कमर तो तोडती ही है साथ ही उन्हें 6 माह तक सलाखों के पीछे भी धकेलती है।

 

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