नीमच
शासकीय जाजू कन्या कॉलेज में पदस्थ वाणिज्य संकाय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ.एएस सलूजा को उच्च शिक्षा विमाग ने निलंबित किया है। सोमवार को विभाग के अपर सचिव बीरन सिंह भालवी द्वारा यह आदेश जारी किया गया। जिसकी सूचना देर रात तक नीमच में पहुंची। इसके बाद मंगलवार को दिन भर यह मामला चर्चा में रहा। जाजू कन्या कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉ. एनके डबकरा ने शासन के उक्त आदेश के पालन में मंगलवार को कॉलेज पहुंचते ही सलूजा को परीक्षा समेत सभी जिम्मेदारियां से कार्यमुक्त कर दिया।
विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश में सिर्फ यह बताया गया कि सलूजा के खिलाफ छेड़छाड़ और अन्य गंभीर आरोप संबंधी भादवि की धारा 354, 354(क)(1), (क)(2) एवं 506 के तहत नीमच सिटी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
जिसकी विवेचना के बाद न्यायालय में गत 29 सितंबर 2022 को चालान भी,पेश कर दिया है। इस कारण उच्च शिक्षा विभाग ने उन्हें मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 9( 1)(a) हवाला देकर निलंबित कर दिया है। निलंबित अवधि में उनक मुख्यालय उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक कार्यालय उज्जैन किया है।