एसपी को गिरफ्तार कर झालावाड़ कोर्ट में पेश करने के आदेश, पास्को कोट्र में लेखबद्ध करवाने है बयान,कई बार बयान देने नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने जारी किया ऐसा आदेश
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: July 12, 2023, 8:19 pm


प्रतापगढ।  पोक्सो कोर्ट द्वितीय के विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश पंवार ने मंगलवार को पुलिस थाना बकानी में दर्ज एक प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी रहे प्रतापगढ़ एसपी को गिरफ्तार कर 26 जुलाई को झालावाड़ कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

विशिष्ठ लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि झालावाड़ के तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक अमित कुमार वर्तमान में प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में बकानी थाने में दर्ज एक प्रकरण में वे जांच अधिकारी हैं। उन्हें कई बार पुलिस थाना बकानी, एसपी झालावाड़, आईजी उदयपुर के मार्फत सम्मन व जमानती वारंट से तलब किया गया। उन्हें इस प्रकरण की जानकारी है कि उन्हें इसमें अपने कथन कोर्ट में लेखबद्ध करवाने है, लेकिन एसपी अमित कुमार जानबूझकर लंबे समय से साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे है, जबकि प्रकरण गंभीर व संवेदनशील प्रकृति का है जिसका न्यायहित में त्वरित गति से निस्तारण करना होता है। न्यायाधीश ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक, जयपुर को निर्देश दिए कि 26 जुलाई को गिरफ्तारी वारंट के तहत एसपी अमित कुमार को कोर्ट उपस्थित कराएं। पोक्सो कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश पंवार ने अपने आदेश में इस बात पर आपत्ति जताई कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के गंभीर व संवेदनशील मामले में अनुसंधान अधिकारी का साक्ष्य में उपस्थित नहीं होना खेदजनक है। जबकि अमित कुमार एसपी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनका जानबूझकर साक्ष्य में उपस्थित नहीं होना न्याय प्रशासन के लिए बेहद अनुचित है।
इनका कहना—
18 अप्रैल को जब कोर्ट की पेशी थी तब हाईकोर्ट में एडवाइजरी होने के कारण मुझे वहां पेश होना पड़ा था। इसलिए बयान के लिए नहीं पहुंच पाया था, इसके बाद 7 जुलाई को जब कोर्ट ने दुबारा बुलाया था तब उदयपुर में मध्यप्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल दोनों ने सीमा विवाद को लेकर बैठक में उपस्थिति के कारण बयान पर नहीं जा पाया था। अगली तारीख पर कोर्ट के आदेश पर बयान पर जाकर बयान दे दिए जाएंगे। पिछली उपस्थित नहीं होने के कारण रेडियोग्राफिक मैसेज भिजवा दिया गया था।
अमित कुमार— एसपी प्रतापगढ।

 

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