चित्तोडगढ। माइनिंग से निकलने वाले रेड ऑकर खरीदने के बाद भुगतान नहीं कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस थाने में अलग-अलग दो मामले दर्ज करवाए हैं। एक रिपोर्ट में साल 2016 में एक करोड़ 32 लाख से ज्यादा की राशि का रेड ऑकर खरीदने की बात कही गई। दूसरी रिपोर्ट में साल 2018 में 20 लाख 85 हजार से ज्यादा की राशि का रेड ऑकर खरीदा गया था।मामले में सावा निवासी मोहम्मद फारुख पुत्र गुलबाज खान ने अपने ही भाई शेरखान के परिवार के खिलाफ दो मामले दर्ज करवाए। दोनों ही मामलों में भुगतान नहीं किया गया।
पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि पीड़ित का एक माइनिंग पट्टा भदेसर में है, जिसका नाम गरीब नवाज मिनरल्स है। पीड़ित और तमन्ना पत्नी मोहम्मद शेरखान, सईद खान पुत्र मोहम्मद शेर खान, जावेद खान पुत्र मोहम्मद शेर खान, जुनैद खान पुत्र मोहम्मद शेर खान की फर्म प्रोग्रेसिव एण्ड पॉपुलर मिनरल्स प्रा.लि. साथ में व्यवसाय करते थे।
साल 2016 में आरोपियों ने खान से निकलने वाली एक करोड़ 32 लाख 14 हजार 266 रुपए के रेड ऑकर को पीड़ित के माइनिंग से खरीदा था। उसके बाद 2018 में एक बार फिर उसी माइनिंग से मोहम्मद जुनैद ने 20 लाख 85 हजार 074 रुपए का रेड ऑकर खरीदा।
मोहम्मद फारूक ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके बाद जब भी हिसाब किताब की बात कही गई तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी। पीड़ित ने अपने फर्म के साथ व्यवसाय खत्म करने की घोषणा की लेकिन फिर भी आज तक इसका पेमेंट नहीं किया। इससे तंग आकर मोहम्मद फारुख ने भदेसर थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं, थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानियां का कहना है कि पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धोखाधड़ी सहित कई धाराओं ने मामला दर्ज हुआ है। माइंस के मालिक ने रिपोर्ट दी थी जिसमें रेड ऑकर लिया था लेकिन आरोपियों ने पूरा भुगतान नहीं किया। जबकि आरोपियों ने माल बेच कर भुगतान नहीं किया।