कलेक्टर ने जारी किया सम्प़त्ति विरूपण अधिनियम के तहत आदेश
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: October 10, 2023, 3:19 pm

नीमच। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत आदेश जारी करए निर्देश दिए हैए कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इस दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए शासकीयए अशासकीय भवनों एवं बैनर लगाए जाते हैं। जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मण्प्रण्सम्पत्ति विरूपण अधिनियम.1994 पारित किया गया है। अधिनियम की धारा.3 में यह स्पष्ट उल्लेख हैएकि कोई भी राजनैतिक दल जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति की स्याहीए खड़ियाए रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या उसे विरूपित करेगाए वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगाए दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

सम्बंधित ख़बरें
दशपुर लाइव ऐप डाउनलोड करें और लाइव समाचार देखें
Copyright © 2022-23 . Dashpurlive All rights reserved