नीमच। विधानसभा निर्वाचन-2023 के तहत मतगणना की समूची प्रक्रिया पर निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक गणना मेज पर एक माइक्रो आब्जर्वर को भी तैनात किया जाएगा। ये माइक्रो आब्जर्वर गणना सुपरवाईजर और गणना सहायक के अलावा होंगे। माइक्रो आब्जर्वर केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों का अधिकारी या कर्मचारी ही होगा। माइक्रो आब्जर्वर उस मेज की मतों की गणना की परिशुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा, जिस मेज पर उसे तैनात किया जाएगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट और ईव्हीएम की शुरू होगी। मतगणना कर्मचारियों को सुबह 6 बजे मतगणना कक्षों में पहुंचना होगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक माइक्रो आब्जर्वर के रूप में तैनात कर्मचारी ईव्हीएम द्वारा प्रदर्शित प्रत्येक दौर के गणना किये जा रहे मतों का ब्यौरा उन्हें दिए गए। मुद्रित उस प्रारूप में दर्ज करेंगे।
जिसमें कंट्रोल यूनिट नंबर, चक्र नंबर, मेज नंबर, मतगणना केन्द्र नंबर और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों का उल्लेख होगा। माइक्रो आब्जर्वर को इस बारे में बकायदा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने गणना मेजों के अलावा प्रत्येक गणना हॉल में दो अतिरिक्त माइक्रो आब्जर्वर को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इनमें से एक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए दर्ज मतों के चक्रवार संकलन के लिए मतगणना हॉल में रखे गए कम्प्यूटर में डाटा एंट्री पर निगरानी रखेगा। यह सुनिश्चित करेगा, कि सभी प्रविष्टियां डाटा एंट्री आपरेटर द्वारा सही ढंग से डाली गई हैं। जबकि दूसरा माइक्रो आब्जर्वर निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक को सहायता प्रदान करेगा। गणना के चक्रवार दर्ज आंकड़ों के कम्प्यूटर से लिए गए प्रिंट आउट से यह जांच करेगा कि दर्ज किए गए सभी आंकड़े सही और पूर्ण हैं।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक, ऐसी प्रत्येक मेज पर भी एक माइक्रो आब्जर्वर को नियुक्त किया जाना होगा। जिस मेज का इस्तेमाल डाकमत पत्रों की गणना के लिए किया जाएगा। चूंकि माइक्रो आब्जर्वर निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों के नियंत्रण में रहेंगे। इसलिए ये अपनी रिपोर्ट सीधे आयोग के प्रेक्षकों को ही देंगे। साथ ही आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार को डाक मतपत्रों की गणना टेबल सहित उसके विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना में प्रयुक्त टेबल की संख्या के बराबर गणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति होगी। उम्मीदवार अपनी या अपने निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में गणना की प्रक्रिया को देखने के लिये एक अन्य गणना प्रतिनिधि रिटर्निंग ऑफिसर के मेज पर भी नियुक्त कर सकता है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गणना अभिकर्ता की नियुक्ति फॉर्म-18 में उम्मीदवार को स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जानी चाहिए। गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के बारे में किसी भी उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता से प्राप्त किए जाने वाले, सादे कागज पर अनुरोध को आरओ द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म-18 में गणना अभिकर्ता का नाम और पता भरा जाएगा और उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस पर हस्ताक्षर करेंगे। गणना अभिकर्ता को भी इस पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। उम्मीदवार को गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए निर्धारित फॉर्म-18 की दो प्रतियां अभिकर्ताओं की छायाचित्रों के साथ तैयार करनी होंगी।
आयोग के मुताबिक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को फॉर्म-18 की एक प्रति मतों की गणना की तिथि से 3 दिन पहले शाम 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी होगी। जबकि इसकी दूसरी प्रति गणना अभिकर्ता को मतगणना के दिन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत करने के लिए होगी। उम्मीदवारों से फार्म-18 में प्राप्त सूचना के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गणना अभिकर्ता के लिए फोटो पहचान पत्र तैयार किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने सभी गणना अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति एक ही फार्म-18 में भी कर सकते हैं। ऐसे मामले में सभी गणना अभिकर्त्ताओं को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे कि उन्होंने गणना अभिकर्त्ता के रूप में अपनी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है।