मंदसौर। NDPS एक्ट की विशेष कोर्ट ने डोडाचूरा तस्करी के आरोपी राजूराम पिता रूपाराम लौहार (30) निवासी गोगेलाव जिला नागौर राजस्थान को डोडाचूरा तस्करी करने का दोषी पाते हुए 10 साल की जेल और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि 16 जून 2016 को मंदसौर के थाना वायडी नगर एसआई जी.पी. मिश्रा ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के गुराडिया देदा फंटा, महू-नीमच फोर लेन हाईवे के पास से नाकाबंदी कर लोडिंग वाहन में 13 प्लास्टिक के कट्टों में 4 क्विंटल 96 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद किया था।
मौके से पुलिस ने पिकअप चालक राजू पिता रूपाराम और उसके साथी प्रहलाद पिता जेठाराम लोहार को गिरफ्तार किया। दोनों पर अवैध मादक पदार्थ तस्करी की धारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में अनुसंधान के बाद कोर्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा किया गया।