मंदसौर। अफीम एनडीपीएस एक्ट की विशेष कोर्ट ने अफीम तस्करी के आरोपी जासिम उर्फ यासिन ( 37) निवासी जिला रतलाम और रामनिवास उर्फ छोटिया (35) निवासी मंदसौर को तस्करी करने का दोषी पाते हुए 10-10 साल की जेल और एक-एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया की 8 मार्च 2014 को थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच के निरीक्षक दलसिंह परमार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम मजेसरी का रामनिवास व उसका साथी जामिस उर्फ यासीन अपनी बाइक से अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर मजेसरी से नीमच होते हुए राजस्थान तरफ किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं।
मुखबिर से मिली सुचना के आधार पर पुलिस ने महू-नीमच हाईवे के नयाखेड़ा गांव के निकट नाकाबंदी करते हुए मुखबिर के बताए हुलिए वाले बाइक सवार दो लोगों को रोककर तलशी लेने पर उसके पास से 4 किलो 260 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की गई। इस पर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया था। जांच के बाद कोर्ट में चालान शीट पेश की गई। कोर्ट ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा किया गया।