बै-जुबान गोवंश को मुक्त करने में पुलिस चौकी नयागाँव थाना जावद को मिली सफलता
  • Reporter : dashpur live desk
  • Updated on: October 30, 2022, 6:59 pm

नीमच। मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मे गुण्डों एवं माफियां चिटफण्ड भू-माफिया रेत माफिया, ड्रग माफिया, सूद-माफिया एवं गौवंश परिवहरन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष अभियान संचालित है। उक्त तारतम्य में जिला नीमच में भी उक्त अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला नीमच श्री सुरज कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच श्री सुन्दर सिंह कनेश के दिशा-निर्देशन में, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, जावद श्री रामतिलक मावलीय एवं थाना प्रभारी जावद श्री राजेश सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में उनि सुमित मिश्रा चौकी प्रभारी नयागाँव एवं नयागांव पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.10.2022 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना आधार पर अशोक लिलेण्ड ट्रक RJ 51 GA 1807 के चालक रामचन्द्र पिता सोनाथ उम्र 24 वर्ष जाति गुर्जर निवासी कानिया थाना गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा ( राजस्थान) तथा उसके साथी लक्ष्मण पिता नारायण उम्र 25 वर्ष जाति भांबी निवासी गॉव कानिया थाना गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) को अवैध रूप से ट्रक में 10 गाये एवं 03 बछड़ो को काफी निर्दयतापूर्वक व कुरतापूर्वक भर रखा था जिनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी ट्रक के चालक व उसके साथी से पूछताछ करते गोवंश धुलिया महाराष्ट्र ले जाना बताया । बाद आरोपी चालक रामचन्द्र एवं उसके साथी लक्ष्मण के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर जप्तशुदा 10 गायों एवं 03 बछड़ों को सांवरिया गौशाला में सुपुदर्गी में दिया गया तथा वाहन को जप्त किया गया तथा उक्त ट्रक वाहन मालिक एहसान मोहम्मद पिता मौलावख्श निलगर गाँव कानिया थाना गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा ( राजस्थान) को भी आरोपी बनाया गया है। थाना जावद पर अपराध क्रमांक 492 / 22 धारा 4.9 (1).6.6क, 6ख, 9 (2) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 4 (1) 6-क. 6- ख. 10 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959, धारा 11घ च पशु क्रूरता अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया गया।

इनकी रही सराहनीय भूमिका उनि सुमित मिश्रा, चौकी यागांव, प्रधान आरक्षक 211 राजेश परमार, प्रआर चालक 656 सुरेन्द्र सिंह, आरक्षक 503 विरेन्द्रसिंह, आरक्षक 135 बलराम पाटीदार ।

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