नीमच।म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच सुशांत हुद्दार के आदेशानुसार एवं गरीमामयी उपस्थिति में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 30/12/2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वन स्टाॅप सेन्टर नीमच के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
शिविर में श्री विजय कुमार सोनकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित महिलाओं को घरेलु हिंसा अधिनियम में प्रदत्त उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए किस प्रकार से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वन स्टाॅप सेन्टर की सहायता के माध्यम से अपने प्रकरणों को न्यायालय में संस्थित कर सकते है। तथा वन स्टाॅप सेंटर एक ही छत के नीचे महिलाओं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विधिक, चिकित्सा, परामर्ष, पुलिस आदि की व्यवस्थाएं रहती है। साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में भी उपस्थित महिलाओं को अवगत कराया।
शिविर में श्री हर्षित बिसेन जिला विधिक सहायता अधिकारी ने घरेलू हिंसा अधिनियम में प्रदत्त ”घरेलू हिंसा” की परिभाषा को सरल शब्दों में बतलाते हुए बताया कि घरेलू हिंसा से तात्पर्य शारीरिक दुरूपयोग के साथ लैगिंग दुरूपयोग मौखिक और भावात्मक दुरूपयोग कारित करना भी है। साथ ही दहेज या अंन्य संपति या मूल्यावन वस्तु की मांग भी कर महिलाओं को प्रता़िड़त किया जाता है तो वह भी घरेलु हिंसा की श्रेणी में आता है।
श्रीमती दुर्गा शर्मा, प्रभारी प्रशासक वन स्टाॅप सेन्टर नीमच द्वारा वन स्टाॅप सेन्टर में दि जानी वाली विभन्न सेवाओं के बारे में संक्षेप में बतलाया।