नीमच। बंगला न 38 में हौंडा शोरूम संचालक हुसैन अली अकबर अली के द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से कमर्शियल यूज के लिए दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था जिसकी शिकायत नपा को निरंतर मिल रही थी। शिकायतों के चलते नगरपालिका सीएमओ द्वारा उक्त अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भी जारी किए गए। पर निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस के जवाब नहीं दिए गए जिसके चलते सोमवार को नगर पालिका सीएमओ गरिमा पाटीदार नगर पालिका अमले के साथ मौके पर पहुंची और अवैध रूप से किए जा रहे। निर्माण के कुछ हिस्से को धराशाई किया गया। साथ ही निर्माण अनुमति बताने तक के लिए अन्य निर्माण तोड़ने को लेकर समय भी दिया गया था। उक्त मामले में नगर पालिका सीएमओ गरिमा पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि बंगला नंबर 38 में होंडा शोरूम संचालक द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसकी शिकायत निरंतर नगरपालिका में प्राप्त हो रही थी।
उक्त शिकायतों के चलते निर्माणकर्ता को नोटिस भी जारी किए गए। जिसका जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। जब मौके पर आकर देखा तो निर्माणकर्ता के पास नहीं नगरपालिका की निर्माण अनुमति नही थी और ना ही पीएनसी की अनुमति थी।
मौके पर कमर्शियल यूज़ के लिए दुकानों का निर्माण करना पाया गया जिस पर आज नगर पालिका द्वारा कुछ हिस्से को तोड़ा गया है और निर्माण अनुमति बताने तक का समय अल्टीमेटम भी दिया गया है वही शिकायतों में उपयंत्री द्वारा लापरवाही बरतने को लेकर भी उपयंत्री को नोटिस जारी करने की बात कही गई।